कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से मांगी क्रिश्चियन मिशेल की आचरण रिपोर्ट

नई दिल्ली, 12 मार्च । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जेल में आचरण की रिपोर्ट पेश करे। स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को करने का आदेश दिया।

दरअसल, मिशेल ने पिछले छह साल जेल में रहने के दौरान आचरण संबंधी रिपोर्ट देने की मांग की है। मिशेल ने ये याचिका इसलिए दायर की है, क्योंकि जेल नियमों के मुताबिक अगर जेल में किसी कैदी का आचरण ठीक है तो एक साल में एक महीने की सजा कम हो सकती है। कोर्ट ने 11 मार्च को जेल प्रशासन को मिशेल को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया था, ताकि उसकी जमानत की शर्तें पूरी हो सके। मिशेल की ओर से  कहा गया था कि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और उसे अपने देश जाने के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा।  

मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है।

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